क्रिसमस और न्यू ईयर पर कार्यक्रम की लेनी होगी अनुमति
क्रिसमस और न्यू ईयर पर कार्यक्रम की लेनी होगी अनुमति
होटल,रिजॉर्ट,रेस्टोरेंट, पार्क में कार्यक्रम की अनुमति अनिवार्य
बिना अनुमति के आयोजनों पर रहेगी रोक
जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना होगा अनिवार्य
बिना अनुमति के कार्यक्रम पर प्रशासन लेगा एक्शन
8 माह का कारावास,20 हज़ार का लग सकता है जुर्माना
संचालको को भी प्रशासन की तरफ से दी गई जानकारी
20 दिसंबर तक पोर्टल के जरिए कर सकते हैं आवेदन